Rastriya Parivarik Labh Yojana Application Form | पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश आवेदन की स्थिति | यूपी पारिवारिक लाभ योजना पात्रता | Rashtriya Parivarik Labh Yojana Status | यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2023 आवेदन |NFBS राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना pdf form | मिर्त्यु लाफ योजना 2023
NFBS राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2023 क्या है
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है। यह योजनाएं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करती है एवं उनके जीवन स्तर को सुधरती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी ऐसी ही एक योजना का संचालन किया जाता है। जिसका नाम राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना है। इस योजना के माध्यम से यदि राज्य के किसी परिवार के एकमात्र कमाने वाले मुख्य की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में सरकार द्वारा परिवार को ₹30000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
Rashtriya parivarik Labh Yojana का संचालन समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता है। इस आर्टिकल के माध्यम से आपको उत्तर प्रदेश पारिवारिक लाभ योजना का पूरा ब्यौरा प्राप्त होगा। आप इस लेख को पढ़कर UP rashtriya parivarik Labh scheme के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन, पात्रता, आवेदन की स्थिति आदि से संबंधित जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप यूपी पारिवारिक लाभ योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हमारे द्वारा प्रदान की गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा।
यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2023
हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2023 के अंतर्गत राज्य के सभी गरीब परिवारों को शामिल किया जायेगा । जिसमें राज्य के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रो के गरीब परिवार शामिल हैं । जब इस योजना की शुरुआत की गयी थी, तो सरकार द्वारा 20,000 रूपये की धनराशि मुआवज़ा के रूप में दिया जा रहा था । जिसको वर्ष 2013 में बढ़ाकर 30,000 रूपये कर दिया गया है । राज्य के ऐसे लोग जिनके परिवार के एक मात्र कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गयी है | तो ऐसे गरीब परिवारों को Rastriya Parivarik Labh Yojana UP के तहत सरकार द्वारा सहायता प्रदान किया जाता है | योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम उन्हें इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा ।
इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी का बैंक अकाउंट होना चाहिए । इस योजना के अंतर्गत यूपी सरकार द्वारा मुआवजा की राशि सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी ।

Brief About National Family Benefit Scheme Uttar Pradesh
- Uttar Pradesh has launched The National Family Benefit Scheme, which is known as Rastriya parivarik Labh Yojana.
- The motive of the scheme is to provide the financial assistance to the people. For living below the proverty line (BPL Family). This financial assistance will be provided only the family whose main financial supporter has died.
- After the death of the main family member you will be able to get of Rs. 30,000/- financial assistance per year.
UP राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2023 का उद्देश्य
जैसे की आप लोग जानते है की जो परिवार का मुखिया होता है और वह परिवार के पालन पोषण के लिए कमाई करने वाला एक मात्र व्यक्ति होता है अगर किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को उसकी मृत्यु के बाद अपनी आजीविका चलाने के लिए काफी दिक़्क़तों का सामना करना पड़ता है। और उसका परिवार अपनी आर्थिक ज़रूरतों का सामना करना पड़ता है इस सभी परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2023 को आरम्भ किया है इस योजना के ज़रिये यूपी के जिन परिवारों के मुखिया की मृत्यु हो गयी है उनके परिवार को अच्छे से जीवन यापन करने के लिए 30000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना । इस पारिवारिक लाभ योजना के ज़रिये धनराशि प्राप्त करके लाभार्थी अच्छे से जीवन यापन कर सके ।और अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा कर सके ।
Rastriya Parivarik Labh Yojana 2023 Key Highlights
योजना का नाम | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2023 |
शुरू करने वाला राज्य | उत्तर प्रदेश सरकार |
योजना की शुरुआत वर्ष | 2021 |
योजना के लाभार्थी | राज्य के गरीब परिवार |
विभाग का नाम | समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन /ऑफलाइन दोनों प्रकार से |
ऑफिसियल वेबसाइट | http://nfbs.upsdc.gov.in/ |
UP Rastriya Parivarik Labh Yojana 2023 के लाभ:-
- इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को 30000 रूपये का मुआवज़ा सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा ।
- मृत्यु सहायता योजना का लाभ केवल उनही गरीब परिवारों को दिया जाएगा जिनके मुखिया की किसी कारणवश मृत्यु हो गयी है और उनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है ।
- पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत अब तक बहुत से परिवारों को लाभ दिया जा चुका है और आगे भी बहुत से परिवारों को यह नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम लाभान्वित करेगी।
- इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रो के गरीब परिवारों को प्रदना किया जायेगा ।
- इस योजना के अंतर्गत एकमुश्त धनराशि आवेदनकर्ता के बैंक खाते में जमा की जाएगी ।इसलिए आवेदक का अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए ।
- UP Rastriya Parivarik Labh Yojana के तहत सरकार दुआर दी जाने वाली धनराशि आवेदनकर्ता को आवेदन से 45 दिन के अंदर ही प्रदान की जाएगी ।
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2023 की पात्रता
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थयी निवासी होना चाहिए ।
- मृत्यु सहायता योजना का लाभ केवल उनही परिवारों को दिया जाएगा जिनके मुखिया की मृत्यु हुई है और मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होगी ।
- उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2023 के अंतर्गत शहरी क्षेत्रो के आवेदककर्ता के परिवार की वार्षिक आय 56,000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रो के परिवार की वार्षिक आय 46000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
- आवेदनकर्ता परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे है ।
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UP Rastriya Parivarik Labh Yojana के दस्तावेज़
- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- मुखिया की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- मोबाइल नंबर
- मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2023 के दिशा निर्देश
- फार्म के सभी भाग अंग्रेज़ी में भरे जाएंगे।
- आवेदक को राष्ट्रीय स्तर के बैंक खाते का विवरण देना होगा।
- सहकारी बैंक का खाता राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के अंतर्गत मान्य नहीं है।
- केवल तहसील स्तर से जारी आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- आवेदक द्वारा भरी गई जानकारी को सत्य माना जाएगा और यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई गई तो आवेदक उसके लिए जिम्मेदार होगा।
- आवेदक द्वारा सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की छाया प्रति आवेदन पत्र भरते समय अपलोड करनी अनिवार्य है।
- मृत्यु प्रमाण पत्र केवल मान्यता प्राप्त अस्पताल, नगर पंचायत या तहसील स्तर से जारी किया हुआ ही मान्य होगा।
- लाभार्थी का फोटो हस्ताक्षर 20 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए तथा जेपीईजी फॉरमैट में होना चाहिए।
- लाभार्थी का पहचान पत्र, बैंक पासबुक, मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र आदि पीडीएफ फॉर्मेट में 20 केवी से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2023 में आवेदन कैसे करे ?
राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2023 के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है तो वह नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करे ।
- सर्वप्रथम आवेदक को समाज कल्याण विभाग की Official Website पर जाना होगा ।ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा ।

- इस होम पेज पर आपको आपको “नया पंजीकरण” का ऑप्शन दिखाई देगा ।आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा ।ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर आगे का पेज खुल जायेगा ।

- इस पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे जनपद , निवासी ,आवेदक विवरण ,बैंक अकाउंट विवरण , मृतक का विवरण आदि भरना होगा ।
- सभी जानकारी को भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा ।इस तरह आपक पंजीकरण बड़ी ही आसानी से हो जाएगी ।
District social welfare ऑफिसर लोगिन करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको यहां दी गई लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपको District social welfare officer/SDM Login के लिंक पर क्लिक करना होगा।

- अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको अधिकारी तथा जिला चुनना होगा।
- अब आपको पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा
- इसके बाद आपको लॉगिन के बटन पर सेट करना होगा।
- इस प्रकार आप लॉगिन कर पाएंगे।
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2023 आवेदन की स्थिति कैसे देखे?
जो लाभार्थी आवेदन करने के बाद अपने आवेदन की स्थिति की जांच करना चाहते है तो नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करे ।
- सबसे पहले लाभार्थियों को समाज कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा ।ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा ।
- इस होम पेज पर आपको “आवेदन पत्र की स्थिति” का विकल्प दिखाई देगा ।आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा ।विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके समाने आगे का पेज खुल जायेगा ।

- इस पेज पर आपको कुछ जानकारी जैसे डिस्ट्रिक्ट , अकाउंट नंबर , रजिस्ट्रेशन नंबर का चयन करना होगा ।इसके बाद आपको सर्च के बटन पर क्लिक करना होगा । इसके बाद आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति आ जाएगी ।
District Wise लाभार्थियों का विवरण देखने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको जनपद वार लाभार्थियों का विवरण के लिंक पर क्लिक करना होगा।

- इसके पश्चात आपके सामने जिलों की सूची खुलकर आएंगी।
- आपको अपने जिले पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने तहसील की सूची खुल कर आएगी आपको अपने तहसील पर क्लिक करना होगा।
- जैसे ही आप तहसील पर क्लिक करेंगे आपके सामने ब्लॉक की सूची खुलकर आएगी। आपको इसमें से अपने ब्लॉक का चयन करना होगा।
- ब्लॉक का चयन करने के बाद आपको अपनी पंचायत का चयन करना होगा।
- जैसे ही आप अपनी पंचायत का चयन करेंगे आपके सामने जनपद वार लाभार्थियों का विवरण खुलकर आ जाएगा।
शासनादेश डाउनलोड करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको समाज कल्याण परिवारिक लाभ योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको शासनादेश के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

- जैसे ही आप इस विकल्प पर क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पर एक पीडीएफ फाइल खोलकर आएगी।
- इस पीडीएफ फाइल में शासनादेश देखा जा सकता है।
- इसके पश्चात आपको डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप शासनादेश डाउनलोड कर पाएंगे।
आवेदन पत्र भरने हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश
Helpline Number
हमने अपने इस लेख के माध्यम से आपको राष्ट्रीय परिवहन लाभ योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर दी है। यदि आप अभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप टोल फ्री नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 18004190001 है।
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में व्यक्ति की उम्र कितनी होनी चाहिए
मृत्यु सहायता योजना का लाभ केवल उनही परिवारों को दिया जाएगा जिनके मुखिया की मृत्यु हुई है और मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होगी ।
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में कितने रूपए की सहायता प्रदान की जाती है
परिवार को राज्य सरकार द्वारा 30,000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए
इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र के आवेदककर्ता के परिवार की वार्षिक आय 56,000 रूपये होनी चाहिए ।
ग्रामीण क्षेत्रो के परिवारो की वार्षिक आय 46000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए ।