स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड 2023 :- क्रेडिट कार्ड के अपने अनेक फायदे होते है जैसे क्रेडिट कार्ड से सामान खरीदने पर आपको कुछ छूट मिल जाती है और उसके पैसे भी आपको 45 -50 दिन के बाद जमा करने होते है
अगर आप को कोई महंगा सामान लेना है तो उसे आप क्रेडिट कार्ड की सहायता से आसानी से ले सकता है।
नौकरी करने वालो को तो क्रेडिट कार्ड आसानी से मिल जाता है परन्तु पर्याप्त, समय पर और निर्बाध रूप से छोटे कारीगरों के लिए उपभोग की ज़रूरतों और/या पूंजीगत आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु साथ ही हथकरघा
और अन्य स्व-व्यवसायी व्यक्तियों सहित सूक्ष्म-उद्यमी, एसएचजी, आदि के लिए बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से सुविधाजनक, आसान और कीमत प्रभावी तरीके से क्रेडिट प्रदान करने के लिए सितंबर, 2003 में स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड (एससीसी) स्कीम शुरू की गई थी.
स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड क्यों जरूरी है
- इस स्कीम के तहत आवेदक को कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं/ब्लॉक पूंजी के लिए पासबुक के साथ क्रेडिट कार्ड जारी किया जाता है.
- इस स्कीम के तहत ₹25,000/ प्रति उधारकर्ता कम्पोजिट लोन दिया जाता है. सुरक्षा मानदंड, ब्याज और मार्जिन आरबीआई के मानदंड के अनुसार होंगे और आरबीआई की वेबसाइट पर अपडेट किए जाएंगे. यह पांच वर्ष की अवधि के लिए दिया जाता है.
- अचल संपत्तियों में प्रारंभिक निवेश और/या कार्यशील पूंजी की आवश्यकता/उधारकर्ता के आवर्ती व्यय को सीमा निर्धारित करने के लिए आधार के रूप में लिया जाता है. कार्यशील पूंजी/आवर्ती व्यय की सीमा नकद ऋण के रूप में हो सकती है और एक वर्ष में पूरे हुए परिचालन चक्र की संख्या से विभाजित टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में निर्धारित की जा सकती है.
- इस स्कीम के तहत क्रेडिट कार्ड धारक समूह बीमा स्कीम के तहत कवर किया जाएगा, जिसकी लागत बैंक और ब्यूरो द्वारा समान रूप से वहन की जाएगी.
- कार्ड की प्रोसेसिंग या उसे जारी करने का शुल्क ₹50 से अधिक नहीं होगा.
- इस स्कीम को एसएचजी तक भी बढ़ाया जा सकता है.
स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड आप कैसे बनवा सकते है
यह स्कीम सभी वाणिज्यिक बैंकों, आरआरबी, राज्य सहकारी बैंकों/डीसीसीबी/पीएसीएस, एससीएआरडीबी/पीसीएआरडीबी और अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा लागू की जानी है.
बचत बैंक खाता खोलना इस स्कीम के तहत कोई पूर्व-शर्त नहीं है, हालांकि अगर उधारकर्ता खाता चाहता है, तो वह उसके लिए आवेदन कर सकता है.
स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड के लिए पात्रता
सूक्ष्म उद्यमी, मॉल कारीगर, हथकरघा बुनकर, सेवा क्षेत्र, मछुआरे, स्व-व्यवसायी व्यक्ति, रिक्शा मालिक, अन्य सूक्ष्म-उद्यमी, आदि पात्र हैं.
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