haryana mukhyamantri dayalu yojana 2023 online apply :- हरियाणा राज्य सरकार अंत्योदय परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए नई नई सरकारी योजना की शुरुआत करती है। इसी योजनाओं में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अब एक और योजना जोड़ दी है जिसका नाम दयालु योजना हरियाणा है। DAYALU Yojana Haryana पंडित दीन दयाल उपाध्याय अन्त्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत हरियाणा राज्य सरकार अंत्योदय परिवारों को जब उनके परिवार में किसी की मृत्यु या फिर दिव्यांगता होने की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करेंगी।
इस योजना के माध्यम से अंत्योदय परिवारों को मृत्यु या दिव्यांगता होने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना को विशेष रूप से राज्य के अंत्योदय परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। जिससे अंत्योदय परिवारों का उत्थान किया जा सकेगा। इस योजना का संचालन हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की तरफ से किया जाएगा।
अगर आप हरियाणा haryana mukhyamantri dayalu yojana 2023 online apply से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यह आर्टिकल विस्तारपूर्वक अंत तक पढ़ना होगा। आज इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको Mukhyamantari Dayalu Yojana Online Apply, दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना ऑनलाइन आवेदन, चयन प्रक्रिया, पात्रता एवं लाभ, Dayalu Yojana Registration Form 2023 के बारे जाकारी देंगे।
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haryana mukhyamantri dayalu yojana 2023 online apply
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 16 मार्च के दिन प्रदेश के अंत्योदय परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री दयालु योजना हरियाणा का शुभारंभ किया है। haryana mukhyamantri dayalu yojana 2023 के अंतर्गत अंत्योदय परिवार के किसी भी सदस्य की प्राकृतिक या फिर कुदरती मौत होती है अथवा किसी दुर्घटना की वजह से अंत्योदय परिवार के सदस्य को दिव्यांगता धारण हो चुकी है तो ऐसे सदस्यों को हरियाणा राज्य सरकार 100000 से लेकर ₹500000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। यह आर्थिक सहायता अलग-अलग आयु वर्ग के लोगों को अलग-अलग दी जाएगी जिसकी जानकारी इस लेख में आगे दी गई है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि राज्य में चल रही बीमा योजनाओं की प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए हरियाणा में हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास (HPSN) की स्थापना की गई है। जिसके तहत अभी तक 3 योजनाओं का संचालन किया जा रहा था और अब से हरियाणा दयालु योजना को भी इसमें शामिल किया जाएगा। ताकि दयालु योजना के लाभार्थियों को सही समय पर आर्थिक सहायता का लाभ मिल सके।

हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना क्या है
हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना के अंतर्गत केवल उन परिवारों की सहायता की जाएगी जिनके कुछ सदस्य मृत या फिर दिव्यांग हो चुके हैं। हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना का पूरा नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना है।इस में 1,80,000 रुपए से कम आय वाले परिवारों को योजना का लाभ उठाने का मौका मिलेगा। जिन परिवारों की आय ₹180000 से अधिक होगी वह इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकत। इस योजना में आवेदन करने के लिए हम Online Portal का सहारा ले सकते हैं।
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overview of haryana mukhyamantri dayalu yojana 2023
योजना का नाम | haryana mukhyamantri dayalu yojana 2023 |
योजना का पूरा नाम | पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना |
घोषणा की गई | मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा |
योजना का कार्यान्वयन | हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के अंत्योदय परिवार के सदस्य |
उद्देश्य | मृत्यु या दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता प्रदान करना |
वित्तीय सहायता राशि | 1 से 2 लाख रुपए तक |
राज्य | हरियाणा |
साल | 2023 |
आवेदन प्रक्रिया | अभी उपलब्ध नहीं |
आधिकारिक वेबसाइट | जल्द लॉन्च होगी |
haryana mukhyamantri dayalu yojana 2023 का उद्देश्य
- पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जिनके मुख्य व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है या फिर वह दिव्यांग है और वह परिवार अत्यंत कठिन स्थितियों से गुजर रहा है। सरकार यह चाहती है कि यह गरीब परिवार भी अपने जीवन में आगे बढ़े तथा समाज मैं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए।
- पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना का एक मुख्य उद्देश्य कौशल विकास को बढ़ावा देना भी है। कौशल विकास के माध्यम से ही शहरी एवं ग्रामीण लोगों की गरीबी को कम किया जा पाएगा।
- पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना को आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय (एच.यू.पी.ए.) के माध्यम से शुरू किया गया है।
- पंडित दीनदयाल उपाध्याय दो मिशनो का एकीकरण है ।यह मिशन है. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.) और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.)
- इस योजना के माध्यम से हरियाणा सरकार देश में फैली हुई गरीबी को कम करना चाहती है। तथा बढ़ती हुई बेरोजगारी को भी कम करना चाहती है इसके माध्यम से हरियाणा सरकार ऐसे गरीब परिवारों को मौका दे रही है जो अपने जीवन को जीने की आशा तक छोड़ गई हैं।
- इस योजना के माध्यम से हरियाणा सरकार समाज को एकजुट करना चाहती है। सरकार चाहती है कि लोग अमीर गरीब के भेदभाव को मिटाकर एकजुट हो कर रहे। सभी लोग मिल जुल कर रहें और एक दूसरे की सहायता करें।
PPP डाटा के अनुसार ऑनलाइन मिलेगी सहायता राशि
haryana mukhyamantri dayalu yojana 2023 में दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा में परिवार पहचान पत्र के तहत जिन परिवारों की वार्षिक आय ₹180000 से कम होगी उन्हें दयालु योजना हरियाणा का लाभ प्रदान किया जाएगा। परिवार पहचान पत्र होने से इस योजना के तहत फ्रॉड भी नहीं होगा। अंत्योदय परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो चुकी है तो यह आर्थिक सहायता उन्हें उनके परिवार के किसी दूसरे सदस्य के बैंक खाते में जमा की जाएगी और दिव्यांगता के मामले में आवेदक के बैंक खाते में ही ऑनलाइन के माध्यम से धनराशि जमा की जाएगी।
haryana mukhyamantri dayalu yojana 2023 में मिलने वाली राशि
दयालु योजना के तहत आयु वर्ग के आधार पर लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत निम्न प्रकार से सहायता प्रदान की जाएगी।
आयु वर्ग | प्रदान की जाने वाली धनराशि |
5 से 12 वर्ष | 01 लाख रुपए |
13 से 18 वर्ष | 02 लाख रुपए |
19 से 25 वर्ष | 03 लाख रुपए |
26 से 40 वर्ष | 05 लाख रुपए |
41 से 50 वर्ष | 02 लाख रुपए |
51 से 60 वर्ष | 02 लाख रुपए |
haryana mukhyamantri dayalu yojana 2023 के लाभ
दयालु योजना हरियाणा के अंतर्गत हरियाणा राज्य के सभी अंत्योदय परिवारों को लाभ प्रदान किया जाएगा।
इस योजना के अंतर्गत आपको ऊपर बताए गए टेबल के अनुसार आयु वर्ग के हिसाब से अलग-अलग आर्थिक सहायता धनराशि प्रदान की जाएगी।
haryana mukhyamantri dayalu yojana 2023 करके आप आसानी से अपने बैंक खाते में धनराशि हरियाणा राज्य सरकार की तरफ से प्राप्त कर सकते हैं।
इस योजना का लाभ अंत्योदय परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु या फिर दिव्यांगता होने की स्थिति में प्रदान किया जाएगा।
Deen Dayal Upadhyay Antyodaya Parivar Suraksha Yojana की विशेष बात यह है कि आप दयाल योजना के साथ-साथ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ भी उठा सकते हैं।
मुख्यमंत्री दयालु योजना के तहत कम वार्षिक आय वाले अंत्योदय परिवारों को कठिन परिस्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा।
Dayalu Yojana Registration करने के लिए आपको किसी भी सरकारी कार्यालय पर जाने की जरूरत नहीं रहती आप अपने घर बैठे ही ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
पात्रता haryana mukhyamantri dayalu yojana 2023
- हरियाणा Mukhyamantari Dayalu Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ केवल राज्य के अंत्योदय परिवारों को ही प्रदान किया जाएगा।
- अंत्योदय परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना के लिए 5 वर्ष से 60 वर्ष तक के नागरिक पात्र होंगे।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार के किसी भी सदस्य को मृत्यु या फिर दिव्यांग होने की स्थिति में 3 महीने के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- परिवार पहचान पत्र के डाटा के आधार पर पात्र परिवारों को लाभ मिलेगा।
Haryana Mukhyamantari Dayalu Yojana 2023 के लिए आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
मृत्यु प्रमाण पत्र
दिव्यांगता प्रमाण पत्र
परिवार पहचान पत्र
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज फोटो
बैंक खाता विवरण
Haryana Mukhyamantari Dayalu Yojana 2023 के तहत आवेदन कैसे करें?
अगर आप हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई Haryana Mukhyamantari Dayalu Yojana 2023 का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। क्योंकि हरियाणा सरकार द्वारा अभी इस योजना को लागू नहीं किया गया है। फिलहाल इतना ही बताया गया है कि इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को 3 महीने के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जल्द ही सरकार द्वारा इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट को लॉन्च किया जाएगा। जैसे ही सरकार द्वारा इस योजना को लागू किया जाएगा। तो हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से सूचित कर देंगे ताकि आप इस योजना के तहत आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकें।
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