(पंजीकरण ) हरियाणा पितृत्व लाभ योजना 2022 | Haryana Paternity Benefit Scheme 2022 Apply |

Haryana Paternity Benefit Scheme 2022 in hindi | हरियाणा पितृत्व लाभ योजना 2022 ऑनलाइन आवेदन ,रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सरल हरियाणा पोर्टल, पात्रता, दस्तावेज, अधिकारिक वेब पोर्टल, टोल फ्री नंबर |

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हरियाणा पितृत्व लाभ योजना 2022 क्या है

जिनके पास अपने बच्चों के देख रेख की सुविधाएं नहीं होती है। इसी समस्या को देखते हुए हरियाणा सरकार ने एक लाभकारी तथा महत्वकांक्षी योजना शुरू की है। जिसका नाम हरियाणा पितृत्व लाभ योजना है। आज हम इस लेख में आपको हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे तथा यह भी बताएंगे कि इस योजना का लाभ किन किन लोगों को प्राप्त होगा तथा इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के तहत 21000 रूपये की राशि अलग अलग किस्तों में दी जाती है इसमें 15 रूपये की राशि नवजात बच्चे की देखभाल के लिए दी जाती हैतथा 6000 रूपये की राशि महिला के प्रसव के बाद उसके पोस्टिक आहार के लिए दी जाती है इस योजना के लाभ से नवजात बच्चे तथा महिला की देखभाल अच्छी तरह से हो पाएगी और नवजात बच्चा तथा महिला दोनों ही कुपोषण के शिकार होने से बच जायेगे हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के लाभ के लिए कुछ शर्ते भी बनाई गई है जिनके बारे में निचे विस्तार से जानकारी दी हुई है

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हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के लाभ 

हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि केवल पुरुषों को ही पितृत्व लाभ के जरिये दी जाती है श्रमिक की आर्थिक दशा ठीक न होने के कारण प्रसव के बाद महिला को जो पोस्टिक आहार मिलना चाहिए वो उसे प्राप्त नही कर पाते है और नवजात ब्च्सह की देखभाल भी सही ढंग से नही हो पाती है इसके कारण मा तथा बच्चा दोनों ही किसी बिमारी के शिकार हो जाते है और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाते है उन्हें इस अकस्मात मृत्यु से बचाने के लिए इस हरियाणा पितृत्व लाभ योजना को सुरु किया गया है योजना का फायदा लेने के लिए Shramik को नवजात जन्म प्रमाण पत्र पंजीयन फॉर्म के साथ देना होगा

तथा महिला का आधार कार्ड तथा और भी कुछ दस्तावेजों की कोपी देनी होगी पुरुष को बच्चे की देखभाल के लिए और महिलाओं को पोस्टिक राशि सिर्फ तीन बच्चों के जन्म तक दी जायेगी तीन बच्चों के जन्म के बाद उन्हें योजना का लाभ नही प्रदान किया जाएगा और लाभ उन पुरुषों को दिया जाएगा जिनके पास लेबर कार्ड है

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हरियाणा पितृत्व लाभ योजना 2022

योजना का नामहरियाणा पितृत्व लाभ योजना
शुभारंभ2021
घोषणा किया गयाहरियाणा  सरकार, श्रम विभाग
लाभार्थीश्रमिक परिवार के बच्चे तथा मां को आर्थिक सहायता
पेंशन की राशि21000 रूपये
अधिकारिक वेबसाइटhttps://hrylabour.gov.in/bocw/settings/schemeDetail/106
टोल फ्री नंबर0172-2560226 एवं 1800-180-2129

हरियाणा पितृत्व लाभ योजना वित्तीय सहायता

इसके तहत जो भी श्रमिक भवन तथा निर्माण मजदूर के अंतर्गत आते हैं, उनके नवजात बच्चों की देखरेख के लिए सरकार ₹21000 की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। यह सहायता उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए ₹15000 तथा श्रमिक की पत्नी के लिए ₹6000 आदि भाग में प्रदान की जाएगई, ताकि पत्नी को पौष्टिक आहार प्राप्त हो सके और बच्चे की देखभाल भी अच्छे से हो सके। इन दोनों का कुल योग 21000 रुपए होता है, इस तरह से सरकार ने बच्चे और मां की देखरेख के लिए श्रमिक परिवार को आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया।

हरियाणा पितृत्व लाभ योजना उद्देश्य

इस योजना का प्रमुख उद्देश्य श्रमिक वर्ग के परिवारों की सहायता कर उन्हें मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना है, जैसा की हम सभी को ज्ञात है एक श्रमिक की  इनकम ज्यादा नहीं होती है अतः उनके आवश्यक खर्चों की पूर्ती कर श्रमिक वर्ग को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए यह महत्वकांक्षी कदम उठाया है।

जन्म के समय नवजात बच्चों को विशेष देखरेख की आवश्यकता होती है इसके साथ ही जबपत्नी बच्चे को जन्म देती है तो वह काफी कमजोर हो जाती है। जिस वजह से बच्चे तथा मां का बीमार होने की ज्यादा संभावना रहती है। इससे बचने के लिए ही इस योजना के तहत राज्य सरकार ने नवजात बच्चे तथा मां की रक्षा के लिए वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है।

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हरियाणा पितृत्व लाभ योजना लाभ / विशेषताएं

  • इस योजना से श्रमिक वर्ग को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएंगी।
  • इसमें नवजात बच्चे तथा माता को पौष्टिक आहार प्रदान किया जाएगा।
  • इस योजना के तहत नवजात बच्चे के लिए ₹15000 तथा श्रमिक की पत्नी को ₹6000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएंगी।
  • श्रमिक के ऊपर अतिरिक्त आर्थिक दबाव नहीं आएगा।
  • इस योजना से मातृत्व मृत्यु दर कम होगी।
  • इस योजना से शिशु मृत्यु दर कम होगी।

हरियाणा पितृत्व लाभ योजना में पंजीकरण फॉर्म की समय सीमा क्या है?

जब श्रमिक के घर में महिला किसी बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे के जन्म के लगभग 3 वर्ष के बाद भी इस योजना का लाभ लिया जा सकता है बस बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र तथा अस्पताल से की गई चिकित्सा का प्रमाण पत्र डोक्टर की और से जारी किया हुआ होना जरूरी है

योजना की मुख्य पात्रता के बारे में:-

  • हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के तहत श्रमिक धारक को इस योजना में शामिल किया जा रहा है
  • हरियाणा राज्य के स्थाई निवासी ही योजना का लाभ ले सकता है
  • यदि श्रमिक की पत्नी ने मातृत्व लाभ योजना का लाभ ले लिया है तो श्रमिक को इसका लाभ नही दिया जाएगा
  • घर में तीन बच्चों के जन्म तक योजना राशि दी जायेगी
  • श्रमिक के पास जो लेबर कार्ड बनवाया हुआ है तो 1 वर्ष पुराना होना आवश्यक है
  • बच्चे के जन्म के लगभग 1 साल के अंदर अंदर योजना के अधिकारी के पास आवेदक को जन्म प्रमाण पत्र तथा जरूरी दस्तावेज जमा करवाने जरूरी है
  • योजना के तहत मिलने वाली 21000 रूपये की सहायता राशि किस्तों में दी जायेगी

हरियाणा पितृत्व लाभ योजना से लाभ कोन कोनसे है?

  • श्रमिक के घर पर किसी बच्चे का जन्म होता है तो उस नवजात बच्चे की देखभाल के लिए 21000 रूपये की सहायता राशि दी जाती है
  • इसमें 6000 रूपये की राशि बच्चे के देखभाल के लिए दी जाती है
  • शेष 15000 रूपये की राशि प्रसव के पश्चात महिला को जिन पोस्टिक आहार की जरूरत होती है उसे प्राप्त करने के लिए दी जाती है
  • श्रमिक को महिला और बच्चे की देखभाल के लिए वितीय सहायता राशि सरकार की और से दी जाती है
  • पोस्टिक भोजन के न मिलने और नवजात शिशुओं की सही देखभाल न होने के चक्कर में हर साल होने वाली मृत्यु दर में कमी लाने में काफी आसानी हो जाएगी

हरियाणा पितृत्व लाभ योजना दस्तावेज

  • पासपोर्ट साइज का फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • पहचान पत्र
  • आधार कार्ड
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता पासबुक
  • आय प्रमाण पत्र

आवेदन फॉर्म के लिए घोषणा पत्र फॉर्म कैसे डाउनलोड करे?

आपको इस योजना की ख़ास बात बताये की आपको यदि इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करना है तो श्रमिक को घोषणा पत्र की फोटो कोपी साथ में आवेदन फॉर्म के लगानी होगी और घोषणा पत्र का फॉर्म आपको इसकी ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने से मिल जाएगा

आवेदन कैसे करें

Saral Haryana Registration Link

 इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का फॉर्म खुलेगा। इसमें अपनी जानकारी भरके “Validate” बटन पर क्लिक करें

Saral Haryana New User Registration Form

“Validate” बटन पर क्लिक करने के बाद आपके ईमेल और फोन नंबर पर आए हुये OTP को भरें और “Submit” बटन पर क्लिक करें

OTP Screen

इसके बाद दायीं ओर दिये हुये सर्च बॉक्स में “Paternity” टाइप करें और “Paternity Benefit Scheme for male registered worker of hbocww Board” के लिंक पर क्लिक करें

Search Paternity Benefit Scheme

इसके बाद अगली स्क्रीन पर अपना आधार नंबर डालें और उसे verify करें और OTP verification करें। ध्यान रहे अगर आपका आधार नंबर लेबर डिपार्टमेंट में रैजिस्टर्ड है तो ही आप इस योजना के लिए आवेदन कर पाएंगे।

Verify Aadhar Number
आधार नंबर और ओटीपी डालने के Verify करवाने के बाद आपके सामने “Paternity Benefit Scheme” का आवेदन पत्र खुल जाएगा। आवेदन पत्र में अपनी जानकारी भरके अप्लाई करें

इस योजना का लाभ कोण कोण ले सकता है

इस योजना का लाभ केवल हरियाणा निवासी श्रमिक ले सकते है

हरियाणा पितृत्व लाभ योजना कितने बच्चों तक प्राप्त कर सकते हैं

हरियाणा पितृत्व लाभ योजना का लाभ केवल 2 बच्चों तक ही लिया जा सकता है

इस योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जाएंगी

इस योजना के अंतर्गत श्रमिक को ₹21000 की आर्थिक सहायता दी जाएंगी

हरियाणा पितृत्व लाभ योजना का संचालन कौन सा विभाग कर रहा है

इस योजना का संचालन हरियाणा श्रम विभाग कर रहा है


हरियाणा पितृत्व लाभ योजना की अधिकारिक वेबसाइट एवं टोल फ्री नंबर क्या है 

अधिकारिक वेबसाइट की लिंक-https://saralharyana.gov.in/
टोल फ्री नंबर – 0172-2560226 एवं 1800-180-2129 पर कॉल करके आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं

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