Prime Minister’s Employment Generation Programme (PMEGP) | PMEGP loan scheme | Prime minister loan scheme |
PMEGP लोन स्कीम क्या है:- प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) 2008 में शुरू किया गया एक क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है। पीएमईजीपी योजना के तहत, भारत सरकार विभिन्न मानदंडों के आधार पर कई परियोजनाओं पर सब्सिडी प्रदान करती है।
यह योजना राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में कार्यरत खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा कार्यान्वित की जाती है। राज्य स्तर पर, यह योजना राज्य केवीआईसी निदेशालयों, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईबी), जिला उद्योग केंद्रों (डीआईसी) और बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। ऐसे मामलों में केवीआईसी लाभार्थियों/उद्यमियों को सीधे उनके बैंक खातों में अंतिम संवितरण के लिए नामित बैंकों के माध्यम से सरकारी सब्सिडी का मार्ग प्रशस्त करता है।
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PMEGP में कितना लोन मिलता है
निर्माण क्षेत्र में स्वीकार्य परियोजना/इकाई की अधिकतम लागत ₹ 25 लाख है और व्यवसाय/सेवा क्षेत्र में यह ₹ 10 लाख है।
पीएमईजीपी के तहत लाभार्थी की सब्सिडी दर की श्रेणियां (परियोजना लागत का)
क्षेत्र (परियोजना/इकाई का स्थान) सामान्य श्रेणी 15% (शहरी), 25% (ग्रामीण), विशेष 25% (शहरी), 35% (ग्रामीण)
(एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक/महिला, भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग, एनईआर, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों आदि सहित)
कुल परियोजना लागत की शेष राशि बैंकों द्वारा सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी के रूप में प्रदान की जाएगी।
पीएमईजीपी योजना पहले की दो योजनाओं को एकीकृत करती है, अर्थात। प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) युवाओं के बीच रोजगार पैदा करने के लिए समान तर्ज पर काम कर रहे थे। इस योजना के तहत लाभार्थी को परियोजना लागत का केवल 5-10% निवेश करना होता है जबकि सरकार विभिन्न मानदंडों के आधार पर परियोजना के 15-35% की सब्सिडी प्रदान करती है। भाग लेने वाले बैंक उद्यमी को शेष धनराशि सावधि ऋण के रूप में प्रदान करते हैं। हम इसे नीचे के भाग में कुछ विस्तार से देखते हैं।
प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के उद्देश्य
PMEGP के चार उद्देश्य हैं:
PMEGP लोन स्कीम का कार्य नए स्वरोजगार सूक्ष्म उद्यमों या परियोजनाओं की स्थापना करके भारत में ग्रामीण, साथ ही शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजित करना।
ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैले हुए पारंपरिक कारीगरों और बेरोजगार युवाओं को एक साथ आने और स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए एक सामान्य आधार प्रदान करना।
ग्रामीण लोगों को स्थायी और स्थायी रोजगार देकर रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन को रोकने के लिए कदम उठाना। यह विशेष रूप से पारंपरिक और भावी कारीगरों और ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं के लिए है जो पारंपरिक या मौसमी रोजगार प्राप्त करते हैं और शेष वर्ष बेरोजगार रहते हैं।
कारीगरों की आय-अर्जन क्षमता में वृद्धि करना और ग्रामीण और शहरी रोजगार की वृद्धि दर को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना।
Subsidy and Funding under PMEGP
Beneficiary Categories | Beneficiary’s Share(of Total Project) | Subsidy Rate(from Govt.) – Urban | Subsidy Rate(from Govt.) – Rural |
General | 10% | 15% | 25% |
Special | 5% | 25% | 35% |
The balance amount of the total project cost is provided by the banks as a term loan to the micro-unit entrepreneur. This term loan is more commonly referred to as a PMEGP Loan.
पीएमईजीपी ऋण के तहत बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर
विभिन्न वित्तीय संस्थानों से पीएमईजीपी योजना के तहत दी जाने वाली ब्याज दर और सब्सिडी अलग-अलग बैंकों में अलग-अलग होगी और यह आवेदक की प्रोफाइल, व्यापार स्थिरता और परियोजना लागत पर निर्भर करेगी।
पीएमईजीपी के तहत विभिन्न पात्र राष्ट्रीयकृत बैंक, जैसे एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा, बैंक ऑफ इंडिया के साथ-साथ अन्य निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और एनबीएफसी द्वारा ऋण प्राप्त किया जा सकता है।
PMEGP – Credit-linked Subsidy Program offered by Government of India to support MSMEs
Interest Rate | Shall vary from lender to lender |
Age Criteria | Minimum 18 years |
Maximum project cost | Rs. 25 lakh for Manufacturing Unit |
Rs. 10 lakh for Service Unit | |
Subsidy on Project | From 15% to 35% |
Eligible Entities | Business owners, Institutions, Co-operative Societies, Charitable Trusts & Self Help Groups |
Applicant’s Education | At least 8th class pass |
PMEGP Eligibility Criteria
पीएमईजीपी ऋण व्यक्तियों के साथ-साथ अन्य संगठनों को भी दिया जाता है जो इस तरह के टर्म लोन के लिए निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करते हैं। ऐसी पात्र संस्थाओं की सूची जो पीएमईजीपी के तहत ऋण के लिए आवेदन कर सकती हैं, नीचे दी गई है:
व्यक्तियों को स्कूली शिक्षा की कम से कम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए यदि वे रुपये से अधिक की लागत वाली एक निर्माण इकाई स्थापित करना चाहते हैं। 10 लाख या रुपये से अधिक की लागत वाली एक सेवा इकाई। 5 लाख
पात्र संस्थाएं
स्व-सहायता समूह (एसएचजी) और चैरिटेबल ट्रस्ट पीएमईजीपी योजना के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र संस्थाओं के अंतर्गत आते हैं
सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत सोसायटी
उत्पादन सहकारी समितियां
पीएमईजीपी योजना के तहत ऋण लेने के लिए कोई आय सीमा नहीं है। नई इकाइयों को ऋण की पेशकश की जाती है और पीएमआरवाई, आरईजीपी, या किसी अन्य सरकारी योजना के तहत स्थापित मौजूदा इकाइयों के लिए उपलब्ध नहीं हैं। इसके अलावा, कोई भी इकाई जिसने किसी अन्य योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त की है, वह पीएमईजीपी ऋण के लिए पात्र नहीं है।
Loan under PMEGP Scheme – Bank List – 2022
Below mentioned is the list of leading banks providing funding assistance under the PMEGP scheme:
Axis Bank | IDFC First Bank |
Bank of Baroda | Indian Bank |
Bank of India | Kotak Mahindra Bank |
Canara Bank | Punjab National Bank |
Central Bank of India | State Bank of India |
HDFC Bank Ltd. | UCO Bank |
ICICI Bank Ltd. | Union Bank of India |
Loans under the PMEGP scheme are also provided by several financial institutions formed under various banking and non-banking categories, such as Private and Public Sector Banks, Regional Rural Banks (RRBs), Co-operative Banks, Small Finance Banks (SFBs), Non-Banking Financial Companies (NBFCs), Foreign Banks and Scheduled Urban Banks. The application form for PMEGP can be downloaded in pdf format from its official website or by clicking here.
PMEGP loan के लिए अप्लाई कैसे करें:-
The State/Divisional Directors of KVIC in consultation with KVIB and Director of Industries of respective states (for DICs) will give advertisements locally through print & electronic media inviting applications along with project proposals from prospective beneficiaries desirous of establishing the enterprise/ starting of service units under PMEGP.
The beneficiaries can also submit their application online at https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/pmegphome/index.jsp and take the printout of the application and submit the same to respective offices along with Detailed Project Report and other required documents.
Whom to contact:-
State Director, KVIC
Address available at http://www.kviconline.gov.in
Dy. CEO (PMEGP), KVIC, Mumbai
Ph: 022-26711017
Email: ykbaramatikar[dot]kvic[at]gov[dot]in
Loan ke liye minimum age kitni honi chahiye
PMEGP loan aaply karne ke minimum age 18 hai
PMEGP loan kon kon le sakta hai
Business owners, Institutions, Co-operative Societies, Charitable Trusts u0026amp; Self loan ke liye apply kar sakte hai