यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना 2022 ih hindi | UP Nishulk Boring Yojana Apply Online | यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन | डाउनलोड नलकूप योजना | UP Free Boring Yojana Application Form |
यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना 2022 क्या है
यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना 2022 वर्ष 1985 से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के लघु एवं सीमान्त किसानों के लिए निःशुल्क बोरिंग योजना( Nishulk Boring Yojana) चलाई जा रही है। यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना के अंतर्गत राज्य के ऐसे किसान भाइयों को उनके निजी खेतों में पम्पसेट लगवाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिनके पास सिंचाई के लिए कोई साधन नहीं है और जो अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण पम्पसेट लगवाने में असमर्थ है। उम्मीदवार यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना के लिए आधिकारिक वेबसाइट minorirrigationup.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे है। जैसे कि इसका उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि। तो दोस्तों यदि आप यूपी निशुल्क बोरिंग योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप से निवेदन है कि आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।
UP Free Boring Yojana 2022
सन 1985 में प्रदेश के लघु एवं सीमांत किसानों को बोरिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के माध्यम से सामान्य जाति एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु एवं सीमांत कृषकों को सिंचाई हेतु बोरिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। बोरिंग के लिए पंप सेट की व्यवस्था करने के लिए किसान द्वारा बैंक से ऋण की प्राप्ति भी की जा सकती है। सामान्य श्रेणी के लघु एवं सीमांत कृषको को इस योजना का लाभ तभी प्रदान किया जाएगा जब उनके पास न्यूनतम जोत सीमा 0.2 हेक्टेयर है। 0.2 हेक्टेयर से कम जोत वाले सामान्य श्रेणी कृषकों को इस योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा। यदि कृषकों के पास 0.2 हेक्टेयर से कम जोत है तो किसान इस योजना का लाभ कृषकों को समूह बनाकर प्राप्त कर सकते हैं।
ttar Pradesh Free Boring Scheme 2022 Highlights
उम्मीदवार ध्यान दें यहाँ हम आपको उत्तर प्रदेश निःशुल्क बोरिंग योजना 2022 से जुडी कुछ विशेष जानकारी प्रदान करने जा रहें है। इन जानकारियों को आप नीचे दी गयी सारणी के माध्यम से प्राप्त कर सकते है। ये सारणी निम्न प्रकार है
लेख का नाम | यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना आवेदन फॉर्म डाउनलोड |
साल | 2022 |
राज्य का नाम | उत्तर प्रदेश |
विभाग | लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार |
योजना का नाम | निःशुल्क बोरिंग योजना |
लाभार्थी | राज्य के सभी किसान नागरिक |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट लिंक | minorirrigationup.gov.in |
यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना का उद्देश्य
यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के किसानों को मुफ्त बोरिंग की सुविधा उपलब्ध करवाना है। जिससे कि प्रदेश के किसान सिंचाई कर सकें। यह योजना खेत की गुणवत्ता बढ़ाने में भी कारगर साबित होगी। इस योजना के माध्यम से किसानों के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। इसके अलावा यह योजना किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए भी कारगर साबित होगी। सरकार इस योजना के माध्यम से किसानों को निशुल्क बोरिंग की सुविधा प्रदान करेगी। जिससे कि किसान अपने खेत में सिंचाई कर सकेंगे। प्रदेश के किसानों को पानी की कमी के कारण सिंचाई ना करने की समस्या से भी राहत मिलेगी।
(apply online) UP Ujjwala Yojana Free LPG Cylinder – Pradhan Mantri Ujjwala Yojana List – 2022
यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना के लाभ तथा विशेषताएं
- सन 1985 में प्रदेश के लघु एवं सीमांत किसानों को बोरिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा UP Nishulk Boring Yojana का शुभारंभ किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से सामान्य जाति एवं अनुसूचित जाति, जनजाति के लघु एवं सीमांत किसानों को सिंचाई के लिए बोरिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।
- बोरिंग के लिए पंप सेट की व्यवस्था करने के लिए किसान द्वारा बैंक से ऋण की प्राप्ति भी की जा सकती है।
- सामान्य श्रेणी के लघु एवं सीमांत कृषकओ को इस योजना का लाभ तभी प्रदान किया जाएगा जब उनके पास न्यूनतम जोत सीमा 0.2 हेक्टेयर है।
- 0.2 हेक्टेयर से कम जोत वाले सामान्य श्रेणी कृषकों को इस योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।
- यदि कृषकों के पास 0.2 हेक्टेयर से कम जोत है तो इस योजना का लाभ कृषक के द्वारा समूह बनाकर प्राप्त किया जा सकता है।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए कोई न्यूनतम जोत सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
यूपी निशुल्क बोरिंग योजना के अंतर्गत अनुमन्य अनुदान
कृषक की श्रेणी | अनुमन्य अनुदान | अनुमन्य अनुदान |
बोरिंग निर्माण हेतु | पंपसेट स्थापना हेतु | |
सामान्य श्रेणी के लघु कृषक | अधिकतम ₹3000 प्रति बोरिंग | यूनिट कास्ट ₹11300 का 25% अधिकतम ₹2800 प्रति पंप सेट |
सामान्य श्रेणी के सीमांत कृषक | अधिकतम ₹4000 प्रति बोरिंग | यूनिट कास्ट ₹11300 का 33% अधिकतम ₹3750 प्रति पंप सेट |
अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु/सीमांत कृषक | अधिकतम ₹6000 प्रति बोरिंग | यूनिट कास्ट ₹11300 का 50% अधिकतम ₹5650 प्रति पंप सेट |
Note: बुंदेलखंड के उल्लेखनीय जनपद में चिन्हित हुए विकास खंडों में बोरिंग निर्माण के लिए विकासखंड वार अनुदान वास्तविक व्यय अथवा ₹4500 से ₹7000 जो भी कम हो अनुमन्य होगा एवं अतिरिक्त अनुदान की राशि बुंदेलखंड विकास खंड निधि द्वारा वाहन की जाएगी। इसके अलावा सामान्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसानों के लिए यदि बोरिंग की निर्धारित सीमा से बोरिंग की लागत अधिक आती है तो अतिरिक्त व्यय संबंधित लाभार्थी द्वारा प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार स्वयं वहन किया जाएगा।
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उत्तर प्रदेश निःशुल्क बोरिंग योजना आवेदन हेतु पात्रता
आवेदकों को यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना /नलकूप योजना 2022 का आवेदन करने के पूर्व कुछ निर्धारित पात्रता पूरी करनी होंगी। जो उम्मीदवार इन पात्रता को पूरा करेंगे केवल वही फ्री बोरिंग स्कीम हेतु आवेदन फॉर्म भरने के पात्र होंगे। UP Nishulk Boring Yojana/Nalkup Yojana की पात्रता निम्न प्रकार है –
- उम्मीदवार उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी नागरिक होना चाहिए।
- यूपी राज्य के लघु एवं सीमान्त वर्ग के सभी किसान आवेदन हेतु पात्र होंगे।
- सामान्य जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कृषक आवेदन हेतु पात्र होंगे।
- सामान्य वर्ग के ऐसे किसान जिनके पास 0.2 हेक्टेयर या इससे अधिक कृषि योग्य भूमि है, वे आवेदन हेतु पात्र होंगे।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों के लिए कोई जोत सीमा निर्धारित नहीं है।
- ऐसे उम्मीदवार जो किसी अन्य योजना के माध्यम से सिंचाई सुविधा का लाभ ले रहे है, वे आवेदन हेतु पात्र होंगे।
यूपी निशुल्क बोरिंग योजना के अंतर्गत लक्ष्यों का निर्धारण
- लक्ष्य की प्राप्ति प्रत्येक वर्ष जनपद वार लक्ष्य शासन स्तर पर उपलब्ध कराए गए धनराशि के माध्यम से किया जाएगा।
- ग्राम पंचायत के लक्ष्यों का निर्धारण क्षेत्र पंचायत द्वारा किया जाएगा।
- लक्ष्य से 25% से अधिक की संख्या में लाभार्थी ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम जल संसाधन समिति की सहमति से उपरोक्त अनुसार चयनित किए जाएंगे।
- चयनित लाभार्थियों की सूची विकास अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।
लाभार्थियों का चयन
- सभी पात्र लाभार्थियों को चयन उनकी पात्रता के अनुसार किया जाएगा।
- इस योजना का लाभ उन किसानों को नहीं प्रदान किया जाएगा जो पूर्व में किसी सिंचाई योजना के अंतर्गत लाभवंती हुए हैं।
- इसके अलावा वर्ष 2000 -01 मैं विभाग द्वारा लघु सिंचाई कार्यों का सेंसस करवाया गया है। इस सेंसस के माध्यम से ऐसे कृषकों की सूची तैयार की गई है जिन की भूमि असिंचित है। इस सूची में आय कृषकओ पर खास ध्यान दिया जाएगा।
- ग्राम पंचायत द्वारा एक अंतिम बैठक का आयोजन किया जाएगा जिसमें लाभार्थियों की सूची तैयार की जाएगी।
यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना की प्राथमिकताएं एवं प्रतिबंध
- बोरिंग के समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जहां बोरिंग की जा रही है वहां खेती है या नहीं।
- बोरिंग के स्थान पर खेती होना अनिवार्य है।
- अतिदोहित/क्रिटिकल विकास खंडों में कार्य नहीं किया जाएगा।
- बोरिंग के संबंध में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि प्रस्तावित पंपसेट से लगभग 3 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि की सिंचाई हो सके।
- वह विकास खंड जो सेमी क्रिटिकल कैटेगरी में है उनमें नाबार्ड द्वारा स्वीकृत सीमा के अंतर्गत ही चयन किया जाएगा।
- पंपसेट के मध्य दूरी नाबार्ड द्वारा जनपद विशेष के लिए निर्धारित दूरी से कम नहीं होनी चाहिए।
- समग्र ग्राम विकास योजना एवं नक्सल प्रभावित समग्र ग्राम विकास योजना के अंतर्गत चयनित किए गए ग्रामों में सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर बोरिंग का कार्य किया जाएगा।
- उपलब्ध धनराशि से समग्र ग्राम विकास योजना एवं नक्सल प्रभावित समग्र ग्राम विकास योजना के ग्रामों को सर्वप्रथम पूर्ति की जाएगी।
यूपी निशुल्क बोरिंग योजना के अंतर्गत सामग्री की व्यवस्था
- इस योजना के अंतर्गत पीवीसी पाइप का प्रयोग किया जाएगा।
- एमएस पाइप का उपयोग केवल उन क्षेत्रों में किया जाएगा जहां हाइड्रोजियोलॉजिकल परिस्थितियों के कारण पीवीसी पाइप का प्रयोग नहीं किया जा सकता।
- एसएम पाइप का प्रयोग ऐसे जिलों में चिन्हित क्षेत्रों के संबंधित अधीक्षण अभियंता लघु सिंचाई वृत से अनुमोदन प्राप्त करके किया जाएगा।
- पीवीसी पाइप से होने वाली बोरिंग के लिए पीवीसी पाइप एवं अन्य सामग्री की व्यवस्था कृषकों द्वारा की जाएगी।
- जिलाधिकारी के अंतर्गत एक समिति का गठन किया जाएगा जिसके माध्यम से अनुदान स्वीकृति करने हेतु पीवीसी पाइप तथा अन्य सामग्री की दरें निर्धारित की जाएगी।
यूपी निशुल्क बोरिंग योजना का क्रियान्वयन
UP Free Boring Yojana की अनुदान स्वीकृति के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी होंगे। इस समिति में मुख्य विकास अधिकारी, अधिशासी अभियंता, अधिशासी अभियंता (नलकूप खंड सिंचाई विभाग) जिलाधिकारी द्वारा नामित अन्य दो अधिकारी शामिल होंगे। इस समिति द्वारा इस योजना के अंतर्गत अनुदान की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। इसके अलावा अन्य सामग्री की दरें भी निर्धारित की जाएंगी। अवर अभियंता बोरिंग का कार्य विभागीय बोरिंग टेक्नीशियन के द्वारा करवाएंगे।
उत्तर प्रदेश फ्री बोरिंग योजना आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
आवेदकों को यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना 2022 का आवेदन फॉर्म भरने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। इन दस्तावेजों के आधार पर ही आवेदक फॉर्म भर सकते है। नलकूप योजना (Nalkup Yojana) हेतु आवश्यक दस्तावेज निम्न प्रकार है –
- आवेदक का आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता पासबुक
- जाति प्रमाण पत्र
- भूमि संबंधित दस्तावेज (नवीनतम खतौनी 61 ख, खसरा)
- आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
पंपसेट स्थापना एवं अनुदान स्वीकृति
- सभी श्रेणी के कृषकों के लिए बोरिंग पर पंपसेट स्थापित करने के लिए बैंक से ऋण लेने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है।
- कृषक चाहे तो बैंक से ऋण ले सकता है ।
- अनुदान दिए जाने के पश्चात बैंक द्वारा निर्धारित रूप पत्र पर समयोजना की कृषक वार मासिक सूचना लघु सिंचाई विभाग को प्रदान की जाएगी।
- अनुदान की अगली किस्त की धनराशि बैंक को तभी दी जाएगी जब पूर्व में उपलब्ध कराए गए अग्रिम अनुदान राशि का समायोजन प्राप्त हो गया हो।
- किसान द्वारा स्थापित किया गया पंप स्टेट की स्थापना से संबंधित जानकारी पत्रवली बनाने वाले ग्राम पंचायत विकास अधिकारी अथवा अन्य अधिकारी को प्रदान की जाएगी। यह जानकारी ऋण वितरण होने के 1 माह के अंदर अंदर प्रदान की जाएगी।
- ऋण की राशि की पूरी वसूली होने तक किसान द्वारा पंप सेट को बेचा नहीं जा सकता।
- विभागीय अधिकारी द्वारा पंप सेट का सत्यापन दो माह के अंतर्गत किया जाएगा।
- सत्यापन के दौरान यदि अनुदान के गलत उपयोग की जानकारी सामने आती है तो इस स्थिति में इस बात की सूचना अधिशासी अभियंता, संबंधित बैंक जिला अधिकारी तथा मुख्य अभियंता (लघु सिंचाई विभाग) को प्रदान की जाएगी।
- यदि अनुदान का गलत उपयोग होता है तो कृषक से अनुदान की राशि की वसूली की जाएगी और फिर वसूली गई राशि सिंचाई विभाग को वापस प्रदान की जाएगी।
- अनुदान की राशि का दुरुपयोग होने की स्थिति में अनुदान की राशि यदि कृषक वापस नहीं करता है तो ऐसे मामलों को शासन द्वारा विशेष गंभीरता से लिया जाएगा।
- लाभार्थी द्वारा आई एस आई मार्क का पंपसेट बाजार में किसी भी पंप सेट निर्माता के अधिकृत विक्रेता से खरीदा जा सकता है।
- यदि कृषक अधिक क्षमता वाला पंपसेट लेना चाहता है तो बोरवेल की क्षमता पंप सेट की क्षमता के अनुसार निर्धारित की जाएगी।
गुणवत्ता नियंत्रण एवं भौतिक सत्यापन
- योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए समयबद्ध ढंग से निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों की पूर्ति की जाएगी।
- इसके अलावा गुणवत्ता का उच्च स्तर भी बनाया रखा जाएगा।
- योजना की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए विभिन्न स्तरों पर सत्यापन, जांच एवं निरीक्षण का कार्य किया जाएगा।
- सत्यापन की कार्यवाही करते हुए सत्यापन रिपोर्ट अधीक्षण अभियंता द्वारा प्रत्येक महा अपनी समीक्षात्मक टिप्पणी सहित मुख्यालय में जमा की जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत निर्मित कार्यों का सत्यापन ग्राम पंचायत की जल संसाधन समिति के माध्यम से किया जाएगा।
- बोरिंग पूर्ण होने के बाद इस बात की सूचना ग्राम प्रधान एवं जल संसाधन समिति को प्रदान की जाएगी।
- विभागीय अधिकारी संबंधित ग्राम में पूर्ण समस्त बोरिंग का स्थलीय सत्यापन करेगा।
- बोरिंग कार्य की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए लघु सिंचाई विभाग के विभिन्न स्तरों के अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाएगा।
यूपी निशुल्क बोरिंग योजना के सामान्य निर्देश
- खंड विकास अधिकारी तथा लाभार्थी कृषक को मॉडल प्रक्कालन की प्रतियां उपलब्ध करवाई जाएंगी।
- इस योजना के सभी प्रावधान से संबंधित जानकारी लघु सिंचाई विभाग द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत में प्रदर्शित किए जाएंगे।
- बोरिंग का कार्य आरंभ होने से पहले कृषि ग्राम प्रधान जल संसाधन समिति के अध्यक्ष को अवगत करने की व्यवस्था की जाएगी।
- बोरिंग प्रारंभ होने की तिथि पर एक छोटे से कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा जिसमें लाभार्थी, ग्राम प्रधान, जल संसाधन समिति की सदस्य अथवा अन्य ग्रामवासी उपस्थित होंगे।
- जिला स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी एवं क्षेत्र पंचायत स्तर पर खंड विकास अधिकारी का दायित्व लाभार्थियों के चयन तथा ऋण लेने के इच्छुक कृषकों को ऋण स्वीकृति करने के स्तर तक की समस्त निर्धारित प्रक्रियाओं को पूर्ण करना है।
यूपी निशुल्क बोरिंग योजना की पात्रता
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक किसान होना चाहिए।
- किसान के पास न्यूनतम जोत सीमा 0.2 हेक्टेयर होनी चाहिए।
- यदि कृषक के पास न्यूनतम 0.2 हेक्टेयर की जोत सीमा नहीं है तो किसान समूह बनाकर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है।
- इस योजना का लाभ केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब किसान द्वारा किसी अन्य सिंचाई योजना का लाभ नहीं प्राप्त किया गया हो।
यूपी निःशुल्क बोरिंग/नलकूप योजना फॉर्म डाउनलोड कैसे करें ?
राज्य के वे इच्छुक उम्मीदवार किसान जो निःशुल्क बोरिंग योजना यूपी 2022 के लिए आवेदन करना चाहते है, उन्हें आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र की आवश्यकता होगी जिसे उम्मीदवार लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते है। UP Nishulk Boring Yojana/Nalkup Yojana Form Download करने के लिए नीचे दी गयी प्रक्रिया को फॉलो करें –
- उम्मीदवार निःशुल्क बोरिंग योजना फॉर्म डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट minorirrigationup.gov.in पर जाएँ।
- उसके बाद आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा। जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है।

- होम पेज पर मेन्यू में आपको नया क्या है के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद आपके सामने एक सूची खुलेगी, इसमें आपको डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- इसी पेज पर आपको विभिन्न प्रकार के आवेदन पत्र के विकल्प दिखाई देंगे,आपको निःशुल्क बोरिंग योजना हेतु प्रार्थना पत्र के विकल्प पर क्लिक कर देना है। जैसा कि आप नीचे दिए गए चित्र के माध्यम से देख सकते है।

- क्लिक करते ही आपके सामने पीडीऍफ़ फॉर्मेट में फॉर्म खुल जाता है।
- आपको ऊपर दिए गए सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके फॉर्म सेव कर लेना है।
- इसके बाद आपको फॉर्म में ऊपर दिए गए प्रिंट के आइकॉन पर क्लिक करके इसका प्रिंट निकाल लेना है।
- इस प्रकार आपकी यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना/नलकूप योजना फॉर्म डाउनलोड करने की प्रोसेस पूरी हो जाती है।
Uttar Pradesh Nishulk Boring Yojana Apply Kaise Karen
उत्तर प्रदेश राज्य के वे इच्छुक उम्मीदवार कृषक जो Uttar Pradesh Nishulk Boring Yojana के लिए आवेदन करना चाहते है, हम उनके लिए यहाँ योजना हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया कुछ आसान से स्टेप्स के माध्यम से बताने जा रहें है। इस स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से उत्तर प्रदेश निःशुल्क बोरिंग योजना 2022के लिए फॉर्म भरकर आवेदन कर सकते है। Uttar Pradesh Nishulk Boring Yojana Apply Kaise Karen जानिए नीचे दिए गए स्टेप्स के माध्यम से –
- सबसे पहले उम्मीदवार लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट minorirrigationup.gov.in में प्रवेश करें।
- उसके बाद आपके सामने पर वेबसाइट का मुख्य पेज खुल जायेगा।
- होम पेज पर नया क्या है के विकल्प पर क्लिक करें, आपके सामने कई विकल्प आ जायेंगे।
- आपको डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक करना है उसके बाद अगले पेज पर योजना हेतु आवेदन पत्र के विकल्प मिलेंगे, यहाँ से हम आपको योजना हेतु आवेदन पत्र डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लें।
- फॉर्म का प्रिंट निकालने के बाद आपको सभी सूचनाएं फॉर्म में सही-सही और ध्यानपूर्वक दर्ज करनी होंगी।
- उसके बाद आपको योजना संबंधित जरूरी दस्तावेज फॉर्म के साथ संलग्न कर देने है।
- फॉर्म को पूरी तरह से तैयार करने के बाद आपको खण्ड विकास अधिकारी, तहसील या लघु सिंचाई विभाग कार्यालय में जाकर फॉर्म को जमा करवा देना है।
- इस प्रकार आपकी यूपी फ्री बोरिंग योजना 2022 आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
निःशुल्क बोरिंग योजना महत्वपूर्ण लिंक
यहाँ हम आपको Uttar Pradesh Nalkup Yojana 2022 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण लिंक उपलब्ध करा रहें है। आप नीचे दी गयी सारणी के माध्यम से देख सकते है। ये निम्न प्रकार है –
लघु सिंचाई विभाग लॉगिन कैसे करें ?
उम्मीदवार ध्यान दें यहाँ हम आपको लघु सिंचाई विभाग लॉगिन करने की प्रोसेस कुछ आसान से स्टेप्स के माध्यम से बताने जा रहें है। लघु सिंचाई विभाग लॉगिन कैसे करें ? जानिये नीचे दिए गए स्टेप्स के माध्यम से –
- लघु सिंचाई विभाग लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट minorirrigationup.gov.in पर जाएँ।
- उसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज ओपन होगा।
- होम पेज पर आपको लॉगिन का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
- क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर लॉगिन फॉर्म खुल जाएगा।
- आपको फॉर्म में यूजरनाम और पासवर्ड दर्ज करना होगा।
- उसके बाद आपको कैप्चा कोड एंटर करना होगा।
- अब आपको Login के बटन पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार आपकी लॉगिन प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
UP Nishulk Boring Yojana 2022 से संबंधित कुछ प्रश्न और उनके उत्तर
उत्तर प्रदेश निःशुल्क बोरिंग योजना से संबंधित आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?
यूपी निःशुल्क बोरिंग/नलकूप योजना से संबंधित आधिकारिक वेबसाइट minorirrigationup.gov.in है। इस वेबसाइट पर जाकर आप योजना से जुडी समस्त जानकारी प्राप्त कर सकते है। इस वेबसाइट का लिंक हमने आपको अपने इस लेख में उपलब्ध करा दिया है।उत्तर प्रदेश फ्री बोरिंग योजना क्या है ?
मुफ्त बोरिंग योजना यूपी के अंतर्गत लघु एवं सीमांत कृषकों को अपने खेतो में पम्पसेट लगवाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सामान्य वर्ग के ऐसे किसान जिनके पास अधिकतम 2 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जमीन की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सभी किसान इस योजना का आवेदन कर सकते है।
यूपी निशुल्क बोरिंग योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको योजनाएं के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

- इसके पश्चात आपको आवेदन पत्र के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

- अब आपके सामने पीडीएफ फॉर्मेट में ऑनलाइन आवेदन पत्र खुल कर आएगा।
- अब आपको इसका प्रिंट आउट निकालना होगा।
- इसके पश्चात आपको आवेदन पत्र में पूछे गई सभी महत्वपूर्ण जाकर जैसे की आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पता आदि दर्ज करना होगा।
- अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को इस आवेदन पत्र से अटैच करना होगा।
- इसके पश्चात आपको यह आवेदन पत्र नजदीकी लघु सिंचाई विभाग में जमा करना होगा।
- इस प्रकार आप यूपी निशुल्क बोरिंग योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।
संपर्क विवरण
- कार्यालय का पता- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, तृतीय तल, उत्तर विंग, जवाहर भवन, लखनऊ 226001
- फोन नं० : 2286627 / 2286601 / 2286670
- फैक्स : 2286932
- ईमेल : [email protected]
निःशुल्क बोरिंग योजना के पात्र कौन होंगे ?
यूपी राज्य के लघु एवं सीमान्त वर्ग के कृषक निःशुल्क बोरिंग योजना के पात्र होंगे।
क्या निःशुल्क बोरिंग योजना में पम्पसेट लेना अनिवार्य है ?
जी नहीं, उत्तर प्रदेश निःशुल्क बोरिंग योजना में पंप सेट लेना अनिवार्य नहीं है।
UP Nishulk Boring Yojana Form कहाँ से प्राप्त करें ?
आप निःशुल्क बोरिंग योजना फॉर्म आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते है।
सीमान्त किसानों की निःशुल्क बोरिंग योजना के अंतर्गत कितना अनुदान मिलेगा ?
मुफ्त बोरिंग योजना के अंतर्गत सीमान्त किसानों को 7000 रूपये अनुदान मिलेगा।
उत्तर प्रदेश नलकूप योजना से संबंधित हेल्पलाइन नंबर क्या है ?
नलकूप योजना या यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना से संबंधित हेल्पलाइन नंबर 2286627 / 2286601 / 2286670 है। आप इनमें से किसी भी हेल्पलाइन नंबर पर सम्पर्क कर सकते है।